आपका योगदान

मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकार की आपदाओं, दुर्घटनाओं, सैन्य व अन्य अभियानों एवं रोगों से प्रभावितों के लिए तथा अन्य विशिष्ट कार्यो हेतु सहायता राशि स्वीकृत की जाती है ।

मुख्यमंत्री सहायता कोष का प्रयोजन-

  • प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की सहायता
  • आकस्मिक दुर्घटना के घायलों एवं मृतकों के आश्रितों की सहायता
  • गंभीर रोगों से पीडितों के उपचार हेतु सहायता
  • युद्ध एवं अन्य अभियान में शहीद सैनिकों के आश्रितों/घायल सैनिकों की सहायता
  • अन्य जन-उपयोगी एवं विशिष्ट कार्य
नोट- नियमानुसार देय एकमुश्त सहायता केवल एक बार स्वीकृत की जाती है। विभिन्न प्रकार की सहायता हेतु नियम का अवलोकन करें।

मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की प्रक्रिया-

मुख्यमंत्री सहायता कोष में दानकर्ता द्वारा आर्थिक सहायता निम्न नाम व प्रकार से दी जा सकती है-
  1. दान की राशि को "राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष" के नाम चैक/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा किया जा सकता है. इसकी राशि मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर में या समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय में नकद (आयकर विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक) अथवा चैक / ड्राफ्ट द्वारा डाक से या व्यक्तिशः जमा किया जा सकता है :-
    पता:-
    मुख्य लेखाधिकारी
    • कमरा न. 301, मुख्यमंत्री भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
    • कमरा नंबर 2127 (पुराना नं, 22-पी) प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर।
  2. दान की राशि "राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष’’ के निम्न बैंक एकाउंट में सीधे ऑनलाइन रूप में जमा करवाई जा सकती है-
    बचत खाता संख्या- 51088903513,
    स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, जयपुर
    BSR Code- 0028331,
    IFS Code - SBIN 0031031,
    MICR Code- 302002103
    नोट- दानकर्ता को दान प्राप्ति की रसीद मुख्यमंत्री कार्यालय (मुख्यमंत्री सहायता कोष अनुभाग) द्वारा अतिशीघ्र जारी की जाती है।

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष में चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट से राशि भिजवाने के लिए प्रपत्र
01 सहायताकर्ता का नाम
02 नाम जिसके पक्ष में रसीद जारी की जानी है :-
03 पत्र व्यवहार का पता (जिस पर प्राप्ति रसीद भिजवाई जावेगी):-
04 दूरभाष/मोबाईल नंबर:-
05 ई:-मेल
06 चैंक/ड्राफ्ट नं.
07 बैंक तथा शाखा का नाम:-
08 राशि अंको में
09 राशि शब्दों में
हस्ताक्षर

उपरोक्त फार्म को डाउनलोड करें

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