राजस्थान सरकार
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मुख्यमंत्री सचिवालय
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क्रमांक:एफ40(1)मु.मं./सहायता/2001/3592
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जयपुर,दिनांक 05.03.2002
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-:: अधिसूचना ::-
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‘‘राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम 1999‘‘ के नियम 5 व 7 में संशोधन करते हुए
नियम 5 व 7 को निम्न रूपों में प्रतिस्थापित किया जाता है।
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नियम- 5 यह कोष मुख्यमंत्री महोदय के अधीन होगा ताकि वे इस कोष से किसी भी प्रकरण में
किसी भी सीमा तक वित्तीय सहायता स्वीकृत कर सकेंगे।
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नियम- 7 कोष के संचालन पूंजी विनियोजन एवं खातों से राशि निकालने के लिये मुख्य सचिव
के समग्र नियन्त्रण एवं अधीक्षण (Over all control & superintendence) के अध्याधीन
सचिव मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे।
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उक्त संशोधन हेतु ‘‘राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम 1999‘‘ के नियम-11 के अन्तर्गत
प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति प्राप्त करली गई है।
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(सी के मैथ्यू)
सचिव (प्रथम) मुख्यमंत्री
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प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
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- महालेखाकार, राजस्थान जयपुर|
- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव राजस्थान सचिवालय जयपुर।
- समस्त जिला कलक्टर।
- समस्त विभागाध्यक्ष|
- परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
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(एस के सोलंकी) उप सचिव (एस)मुख्यमंत्री
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राजस्थान सरकार
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मुख्यमंत्री सचिवालय
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क्रमांक:एफ40(1)मु.मं./सहायता/2001
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जयपुर,दिनांक:-
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-:: अधिसूचना ::-
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‘राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम 1999‘‘ के नियम 2 एवं नियम 4 में निम्न प्रकार
से जोडा जाता हैः-
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नियम- 2(1) महामहिम राज्यपाल महोदय को मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए प्राप्त दान राशि
का उपयोग गरीब निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकतें है।
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नियम 4(7) राजस्थान प्रदेश के गरीब एवं निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत
करना
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उक्त संशोधन हेतु ‘‘राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम, 1999‘‘ के नियम-11 के अन्तर्गत
प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति प्राप्त करली गई है।
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(गोविन्द मोहन) सचिव मुख्यमंत्री
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प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
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- महालेखाकार, राजस्थान जयपुर|
- समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
- समस्त जिला कलक्टर।
- समस्त विभागाध्यक्ष|
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
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(एम॰एम॰जोशी)
उपसचिव, मुख्यमंत्री
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राजस्थान सरकार
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मुख्यमंत्री सचिवालय
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क्रमांक एफ40 (1) म॰म॰/सहायता /2011
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जयपुर, दिनांकः-27.09.11
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-:: अधिसूचना ::-
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‘‘राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम 1999‘‘ के नियम 4 (3) में 11. निम्न प्रकार
से जोडा जाता हैः-
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नियम 4(3)11. घृणित (Ghastly)/जघन्य (Heinous) अपराध पीड़ितो को सहायता।
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उक्त संशोधन हेतु ‘‘ राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम, 1999‘‘ के नियम-11 के अन्तर्गत
प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति प्राप्त करली गई है।
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(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री
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प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
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- महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
- समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, राजस्थान
सरकार जयपुर।
- समस्त जिला कलक्टर।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,
राजस्थान जयपुर।
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(एस के सोलंकी)
उप सचिव (एस)मुख्यमंत्री
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