आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने वालों तथा प्राकृतिक आपदा/आकस्मिक दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को इस कोष से तात्कालिक सहायता स्वीकृत की जाती हैं| दिनांक 18.02.2019 से दुर्घटना के प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को 1,00,000 रुपये तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 20,000 रुपये एवं साधारण रूप से घायल व्यक्ति को रुपये 2500/- तक की सहायता स्वीकृत की जाती हैं| सहायता सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती हैं | सहायता स्वीकृति हेतु सम्बंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में साधारण प्रार्थना पत्र, चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर की प्रति सहित अधिकतम छ : माह की अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
-
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकृत नहीं होने / जनआधार में नाम नहीं जुड़े होने / मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित नहीं होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रित एवं गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री सहायता कोष से तात्कालिक सहायता स्वीकृत की जाती है | दुर्घटना के प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को 1.00 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता स्वीकृत की जाती है | सहायता हेतु आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में साधारण प्रार्थना पत्र, चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर की प्रति सहित अधिकतम छ : माह की अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- जिला कलक्टर कार्यालयों द्वारा दुर्घटना सहायता मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृत प्राप्त कर की जाएगी |