राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर के अन्तर्गत राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष संचालित है। इसमें विभिन्न माध्यमो , शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थांओं / विभाग एवं व्यक्तियों से नकद, चैक, डी.डी. द्वारा एवं सीधे बैंक खाते में दान के रूप में राशि प्राप्त कर जमा की जाती है। राजस्थान मुख्य मंत्री सहायता कोष में दान के रूप में दी गई राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 82 (जी) के अन्तर्गत शत-प्रतिशत आयकर से मुक्त है। इस जमा राशि का विनियोजन राष्ट्रीयकृत बैंकों, पोस्ट ऑफिस, सरकारी जमा योजना में सावधि जमा के रूप में विनियोजित की जाती है।
राजस्थान मुख्य मंत्री सहायता कोष की जमाओं एवं अर्जित ब्याज की राशि से नियमानुसार एवं निर्धारित मापदण्ड्/प्रक्रियानुसार सरकारी/चिन्हित निजी चिकित्सालयों में राज्य के नॉन बीपीएल अल्प् आय वर्ग के व्याक्तियों को रोगोपचार हेतु चिकित्सा सहायता दी जाती है एवं अकाल/अभाव/अतिवृष्टि/अग्नि काण्ड /अन्य आकस्मिक दुर्घटना प्रभावितों को सहायता तथा अन्य प्रयोजनों हेतु सामान्य/ सहायता निर्धारित प्रक्रिया / मापदण्ड एवं नियमानुसार प्रदान की जाती है।