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प्रदेश के नॉन बीपीएल रोगियों को राजस्थान में स्थित किसी भी राजकीय अस्पताल/चिकित्सालय, औषधालय अथवा मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिकृत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में इलाज हेतु पात्रता के आधार पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है |
अधिकृत अस्पतालों की सूची
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इस योजना के अंतर्गत रोगी के परिवार की समस्त स्त्रोतों से (बालिग एवं कमाने वाले सदस्यों सहित) वार्षिक आय की अधिकतम सीमा राशि 2.00 लाख रुपये तक होने पर ही सहायता देय है। ह्रदय रोग, गुर्दा रोग, कैंसर रोग, इत्यादि गम्भीर रोगों के लम्बे समय तक चलने वाले उपचार के लिए नियमानुसार देय एक मुश्त सहायता केवल एक बार स्वीकृत की जाती है।
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सहायता हेतु आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर में तथा मुख्यमंत्री निवास पर प्रस्तुत किया जा सकता है। फैक्स अथवा ई-मेल से प्राप्त आवेदन पर मूल आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही की जाती है।
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रोगोपचार से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। रोगोपचार हेतु सहायता मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की दिनांक से स्वीकृत की जाती है। डिस्चार्ज से पूर्व आवेदन दिनांक होने की स्थिति में भर्ती दिनांक से सहायता दी जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद आवेदन करने पर सहायता देय नहीं है।
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रोगोपचार के संभावित चिकित्सा व्यय का सरकारी चिकित्सालयों में 40% अधिकतम राशि 1.50 लाख रूपये एवं निजी चिकित्सालयों में 30% अधिकतम राशि 90,000 रूपये की सहायता स्वीकृत की जाती है।
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इस योजना में गरीबों के रोगोपचार हेतु सहायता दी जाती है। अत: चिकित्सालय द्वारा रोगोपचार में अत्यधिक मंहगे उपकरण/ इम्पलांट का प्रयोग नहीं किया जावेगा अर्थात जीवन रक्षक रियायती दरों पर उपलब्ध उपकरण/इम्पलांट का उपयोग एवं रियायती दरों पर उपचार किया जावेगा ।
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रोगोपचार में जनरल वार्ड के अतिरिक्त सुविधायुक्त रूम/कॉटेज वार्ड/प्राइवेट रू म/सेमी डीलक्स रूम/डीलक्स रूम की सुविधा का उपयोग करने पर सहायता राशि देय नहीं होगी।
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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत पात्र रोगियों को सहायता देय नहीं है। किन्तु योजना में उपचार का पैकेज उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार सहायता देय है।
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